जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में शिक्षक डॉक्टर वारिस अली पर नाबालिग छात्रा के साथ यौन शोषण करने का आरोप है। आरोपित ने नाबालिग छात्रा से शारीरिक संबंध न बनाने पर परीक्षा में फेल करने की धमकी दी थी। पुलिस ने बताया कि राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भद्रवाह में कार्यरत शिक्षक डॉ. वारिस शेख के खिलाफ 16 अप्रैल 2025 को शिकायत दर्ज की गई, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
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पुलिस के अनुसार शिकायत में बताया गया कि आरोपित डॉक्टर वारिस शेख ने 12वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा से यौन संबंध बनाने की माँग की। इसके बदले में छात्रा को पंजाब के एक कॉलेज में मेडिकल स्ट्रीम में दाखिला कराने का आश्वासन दिया। आरोपित ने छात्रा को आपत्तिजनक व्हाट्सअप मैसेज भी भेजे। पीड़िता ने दावा किया है कि डॉ. वारिस शेख ने बाकी छात्राओं के साथ भी यह तरीका अपनाया है। छात्रा को धमकी भी दी गई थी कि अगर उसने परिवार के किसी सदस्य को इस बारे में बताया तो वह कभी भी आंतरिक परीक्षा में पास नहीं हो पाएगी।
शिकायत के आधार पर आरोपित डॉ. वारिस शेख के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 (अपराधिक बल का प्रयोग), 75 (यौन उत्पीड़न), 78 (पीछा करना) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जाँच जारी है।
Source: greaterkashmir.com/jammu/lecturer-held-for-sexual-molestation-of-minor-student-in-doda-police/